Goverment Scheme | मध्य प्रदेश शासन कि 10 योजनायें | TOP 10 Goverment Scheme |

Goverment Scheme | मध्य प्रदेश शासन कि 10 योजनायें | TOP 10 Goverment Scheme |


1. क्रीडा अधिकारी -

योजना-
क्रीडा अधिकारी

विभाग-
उच्च शिक्षा विभाग

योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
महाविद्यालयों में पदस्थ खेलकूद प्रभारी क्रीडाकारी द्वारा प्रतिदिन खेलकूद व्यवस्था कराना तथा हितग्राहियों को यथा समय विभिन्न  जिलों में आयोजित हो रही खेलकूद प्रतियोगिताओं की सूचना हितग्राहियों को प्रदाय करना व उसका मार्गदर्शन देना ।

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
महाविद्यालय में समय पर खेलकूद प्रभारी द्वारा खेल सामग्री हितग्राहीयों को प्रदाय करना, मार्गदर्शन देना तथा समय पर जिला,राज्य,राष्ट्रीय तथा   अंतराष्ट्रीय खेलकूद गतिविधियों की जानकारी देना तथा उन्हें इस हेतु प्रेरित करना समय पर प्रतिदिन खेलकूद महाविद्यालय 

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
महाविद्यालयों के  पाठ्यक्रम में नियमित छात्र-छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो तथा खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हो ।


2. गाँव की बेटी योजना -


योजना-
गाँव की बेटी

विभाग-
उच्च शिक्षा विभाग

योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
म.प्र. के सभी गाँव में निवास करने  वाली , एंव गाँव की पाठशाला में नियमित अध्ययनोपरंत 12 वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओ   को रुपए 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये रुपये 5000/- की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी । इंजिनियरिंग तथा मेडिकल छात्राओं के लिये 750/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए रुपये 7500/- की वार्षिक सहायता दी जाती हैं। यह योजना मात्र स्नातक स्तर तक अध्ययनरत छात्राओं के लिये ही है। 

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्तर पर गॉव की बेटी का प्रमाण-पत्र जारी करेगी, जिसमें उनके प्राप्तांक, ग्राम, ब्लाक व जिले का उल्लेख होगा। छात्रा द्वारा जिसमें वर्ष 12 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसी वर्ष उच्च शिक्षा में प्रवेशित होना अनिवार्य

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
जाति बंधन नहीं हैं , केवल कन्याओ की उच्च शिक्षा हेतु, शासकीय/अनुदान प्राप्त संस्था में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश जरूरी। प्रवेशित छात्रा द्वारा ऎसी अनुदान अप्राप्त अशासकीय संस्था जो शासकीय संस्था से 5कि.मी. परिधि से दूर होनें पर पात्रता होगी । 


3. पुस्तकालय व्यवस्था योजना -

योजना -
पुस्तकालय व्यवस्था

विभाग-
उच्च शिक्षा विभाग

योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
महाविद्यालयों में पदस्थ लायब्रेरियन ग्रंथालय समय पर खोलना तथा हितग्राहियों को यथा समय पुस्तकों का प्रदाय ।

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
महाविद्यालय में समय पर पुस्तकालय प्रभारी द्वारा पुस्तके हितग्राहियों को प्रदाय करना तथा समय पर पुस्तकालय खोलना व बंद करना ग्रंथापाल की अनुपस्थिति में क्या संबंधित संस्था द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ।

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
महाविद्यालयों के  पाठ्यक्रम में नियमित छात्र-छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो।


4. प्रतीभा किरण योजना -

योजना-
प्रतीभा किरण

विभाग-
उच्च शिक्षा विभाग

योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
शहर की निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्रा, जिसने शहरी पाठशाला से नियमित अध्ययनरत रहकर प्रथम श्रेणी से 12वीं उत्तीर्ण की हो को , रुपए 300/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए रुपए 3000/- की वार्षिक सहायता दी जाती है । इंजिनियरिंग तथा मेडिकल छात्राओं के लिये रु.750/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए रु. 7500/- की वार्षिक सहायता ।

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
नगर निगम/ नगर पालिका परिषद द्वारा जारी गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र। गरीबी रेखा की सूची में परिवार का नाम दर्ज होना अनिवार्य है

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
यह योजना मात्र स्नातक स्तर तक अध्ययनरत छात्राओं के लिए ही है। केवल नियमित छात्राओ के लिये। उच्च शिक्षा हेतु शासकीय /अनुदान प्राप्त संस्था में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश जरूरी। जाति बंधन नहीं।   

5. विक्रमादित्य योजना

योजना-
विक्रमादित्य योजना

विभाग-
उच्च शिक्षा विभाग

योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
इस योजना के अंतर्गत समान्य वर्ग  के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर ने  वाले परिवारो के विद्यार्थीयो के लिये उच्च शिक्षा  मे शुल्क से छूट देने का प्रावधान रखा गया है ।

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
संबंधित जिले के तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र । विद्यार्थी द्वारा जिसमें वर्ष 12 वी कक्षा की परीक्षा उसी वर्ष उच्च शिक्षा में प्रवेशित होना अनिवार्य है । कक्षा को न लगाना एवं अन्य कारणों से शिक्षक की अनुपस्थिति में क्या संबंधित संस्था द्वारा वैकल्पि

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
1.छात्र/छात्रा दोनों पात्र।  2.परिवार की वार्षिक आय 42000 से कम होना अनिवार्य है।  3.सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए   4. उच्च शिक्षा हेतु परम्परागत पाठ्यक्रम में शासकीय/ अनुदान प्राप्त संस्था में स्ना• पाठशाला से 12 वी परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण | 

6. शुल्क की वापसी योजना -

योजना-
शुल्क की वापसी

विभाग -
उच्च शिक्षा विभाग

योजनाओ से सम्बंधित जानकारी -
सामान्य महाविद्यालय में प्रवेश ले चुके विद्यार्थी प्रवेश निरस्त कराकर शुल्क वापिस ले सकता है।
 
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
प्राचार्य को प्रमाण सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर।
 
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश|यदि विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश पाता है।

7. टाप वर्किंग कार्यक्रम योजना -


योजना -
टाप वर्किंग कार्यक्रम

विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
इस योजना तहत आम,बेर आँवला,देशी पौधो अन्नत शील किस्मो मे परिवर्तित किया जाता है। योजना के अंतर्गत   ग्रामीण नेरिजगार युवको को टाप वर्किंग 20 दिवस का प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है । 
  
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
प्रशीक्षण मे 400 रू. कीमत तक के टूल किट दिये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षित युवको द्वारा किये गये टाप बर्किग   कार्य पर ग्राफ्टिग कार्य सफल होने पर जब शाखएं लगभग 2 फिट की हो जाये तब प्रति सफल वृक्ष रू. 10/-दिये   जाने का प्रावधान है। 
 
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
टाप वर्किंग कार्यक्रम 

8. पुष्प विकास (प्रदर्शन)


योजना-
पुष्प विकास (प्रदर्शन)

विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
योजनांतर्गत गुलाब, रजनीगंधा,आस्टर,गेंदा ,गुलदाउदी,ग्लेडियोडाई,आदि प्रमुख पुष्प के 0.04 हेक्टेयर (400 वर्ग मीटर ) मे कृषको के यहाँप्रदर्शन डाले जाते है।

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
प्रति प्रदर्शन बीज पौधे बल्ब ,सकर्स पर 4000/- रू. के आधार पर प्रति प्रदर्शन 75 प्रतिशत या अधिकतम रू. 3000/- जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है।  

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
 पुष्प विकास (प्रदर्शन) 

9. बाडी कार्यक्रम


योजना -
बाडी कार्यक्रम

विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एंव सीमांत किसानो एंव खेतीहर मजदूरो को साग सब्जी बीज के रू. 50/- के पैकेट नि:शुल्क वितरण किया जाता है।
 
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
जिसमे लौकी ,भिण्डी,सेम ,करेला ,गिलकी,पालक,बरवटीके सब्जी बीज सम्मिलित है।

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
जिसमे लौकी ,भिण्डी,सेम ,करेला ,गिलकी,पालक,बरवटीके सब्जी बीज सम्मिलित है।   

10. मसाला विकास कार्यक्रम (मिनिकिट)


योजना-
मसाला विकास कार्यक्रम (मिनिकिट)

विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
योजना मे अदरक, हल्दी ,लहसुन,धनिया एंव मिर्ची के मिनिकिट प्रदेश के सभी जिलो मे वितरित किये जाते है। 

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
विवरण निम्न अनुसार है  अदरक रू. 350/- प्रति मिनिकिट ,हल्दी रू. 250/-प्रति मिनिकिट ,लहसुन रू. 250/- प्रति मिनिकिट   मिर्च और धनिया रू. 100/- प्रति मिनिकिट   
  
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
मसाला विकास कार्यक्रम (मिनिकिट

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