10 सरकारी योजनाये |10 Government Scheme| Govt. Scheme List |
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1. अग्नि सुरक्षा एंव अग्निशमन सेवाऐं
योजना-
अग्नि सुरक्षा एंव अग्निशमन सेवाऐं
विभाग-
जनजातीय कार्य विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
सम्पूर्ण शहर की अग्नि दुर्घटनाओं को रोकना एवं सही समय पर सुरक्षा एवं बचाव करना, पानी में डूबे हुये शवों को निकालना एवं अस्पताल पहुंचाना, विशेष अतिथियों के भोपाल आगमन पर अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था करना, शहर में गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, मोर्हरम, दीपावली, होली त्यौहारों पर अग्नि सुरक्षा एवं विसर्जन का कार्य क्रेनों द्वारा किया जाता है।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
नगर निगम के लिये अग्नि सुरक्षा एंव अग्निशमन सेवाऐं. 101( टोल फ्री न.)
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिक ।
2. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
योजना
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
विभाग-
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
अनुसूचित जाति के ऐस आवेदक जो संघ लोक सेवा आयोग@म0प्र0लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार धनराशि दी जाती हैः- परीक्षा संध लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर 40000 रूपये मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60000 रूपये तथा साक्षात्कार में चयनित होने पर 50000 रूपये दिए जाते है | राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर 20000 रूपये मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30000 रूपये तथा साक्षात्कार में चयनित होने पर 25000 रूपये दिए जाते है |
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
राज्य स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र तथा परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र, निर्धारित जाति, आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा आवेदन जिला कलेक्टर- सहायक आयुक्त- जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग में दिया जा सकता है|
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
समस्त स़्त्रोतों से आय सीमा रूपये 1.20 लाख से अधिक न हो।
3.अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता
योजना-
अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता
विभाग-
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
गैर अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के व्यक्तियों को प्रताडित करने पर आर्थिक सहयता देने का प्रावधान है।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
पीडित को पुलिस थाने में प्रकरण पंजीबध्द कराना चाहिये।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
उत्पीडन की घटना को पुलिस थाने में पंजीबध्द होना चाहिये।
4. डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना
योजना-
डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना
विभाग
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग-
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
योजनान्तर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को डा. भीमराव अम्बेडकर मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। योजनान्तर्गत कक्षा 10वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 20,000/- -20,000/- (रूपये बीस हजार- बीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 15000/- - 15000/- (रूपये पन्द्रह हजार- पन्द्रह हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/- 10,000/- (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है।
इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है। •t12वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 30-000& 30,000/- (रूपये तीस हजार- तीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 20,000/- &20,000/- (रूपये बीस हजार- बीस हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/- 10,000 (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
अभ्यर्थी जिस जिले का निवासी है उस जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश | सक्षम अधिकारी- जिला कलेक्टर/ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण एवं कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश भोपाल| आवेदन- नि:शुल्क
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
1) कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर| 2) इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता
आवेदन- नि:शुल्क
5. दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु छात्रावासी सुविधा
योजना-
दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु छात्रावासी सुविधा
विभाग-
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
दिल्ली स्थित संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा हेतु प्रतिमाह राशि 1000 रूपये मासिक किराया, 500 रूपये शिष्यवृत्ति, 100 रूपये पानी एवं विद्युत व्यय तथा 2000 रूपये एक मुश्त अनुदान
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
इच्छुक आवेदकों को आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली में आवेदन प्रस्तुत करना होगा| सक्षम अधिकारी- जिला कलेक्टर/ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास / जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण एवं संस्था प्राचार्य।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
दिल्ली स्थित उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेशित मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति के अधिकतम 50 विद्यार्थी
आवेदन शुल्क- नि:शुल्क
6. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना
योजना-
दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना ।
विभाग-
आयुष विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रति परिवार को रु.- 20,000/- तक की चिकित्सा सुविधा की उपल्ब्ध करवाना ।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
आवेदन पत्र के आधार पर पात्र परिवार को लाभ प्राप्त करना।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार
7. निर्धन विद्यार्थियो की छात्रवृत्ती एंव वृत्तियाँ
योजना-
निर्धन विद्यार्थियो की छात्रवृत्ती एंव वृत्तियाँ ।
विभाग-
आयुष विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
निर्धन वर्ग के विद्यार्थियो को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना ।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
निर्धन वर्ग के विद्यार्थियो को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना ।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
निर्धन वर्ग के विद्यार्थियो को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना ।
8. विक्रमादित्य निशुल्क योजना
योजना-
विक्रमादित्य निशुल्क योजना ।
विभाग-
आयुष विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
व्यवसायिक पाठ्यक्रमो मे निर्धन छात्रो को नि: शुल्क शिक्षा प्रदान करना ।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
आवेदन पत्र के आधार पर पात्र विद्यार्थियो को लाभ प्रदान करना।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार के छात्रो को जिनके परिवार की वार्षिक आय रु.- 42000/- है ।
9. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को शोध(पी-एचडी)हेतु शोध छात्रवृत्ति
योजना-
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को शोध(पी-एचडी)हेतु शोध छात्रवृत्ति
विभाग-
उच्च शिक्षा विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
इस योजना के अंतर्गत म.प्र. के मूलनिवासी छात्रों को शोध(पी-एचडी)कार्य हेतु भारत के किसी भी वि.वि. में शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरांत पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र वि.वि. द्वारा जारी किया गया हो, तो शोध छात्रवृत्ति के रुप में रु. 8000/- प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से अधिकतम 3 वर्ष के लिये निर्धारित अर्हताये पूर्ण करने पर प्रदाय की जाती हैं।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है । जिसमें आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया दर्शाई जाती है। अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी दी जाती है।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
1. शोध कार्य हेतु भारत के किसी भी वि.वि. में पंजीयन होना आवश्यक है एवं छात्र म.प्र. का मूल निवासी हो । 2. स्नातको.उपाधि में नियमानुसार अनु.जा./ ज.जा. के विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये हो। 3. जाति प्रमाण पत्र कलेक्टर/
10. एकीकृत छात्रवृत्तियां
योजना-
एकीकृत छात्रवृत्तियां
विभाग-
उच्च शिक्षा विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
एकीकृत छात्रवृत्तियां केवल सामान्य शिक्षा के छात्रों के लिये दी जाती है। इसी छात्रवृत्ति के अंतर्गत संस्कृत छात्रवृत्ति केवल प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों के ही पात्र छात्रों को प्रदाय की जाती है ।अभिभावकों का वार्षिक आय प्रमाण पत्र भी वांछित रहता है। 1. शोध, 2. एमफिल, 3. स्नातकों.योग्यता, 4. स्नातकों.योग्यता(सहसाधन), 5. खेल कूद, 6. स्नातक योग्यता,7. स्नातक योग्यता(सहसाधन),8.फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान पुणे,9.राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली,10.राष्ट्रीय नाटक विद्यालय नई दिल्ली,11.संस्कृत छात्रवृत्तियां इच्छुक छात्र-छात्रायें अपने शैक्षणिक संस्थाओं के संस्था प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रारुप में आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
प्रत्येक शिक्षा सत्र में छात्रवृत्ति के लिये निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि प्रत्येक सत्र में निश्चित की जाती है एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भी योजना का प्रचार किया जाता है|
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
अभिभावकों का वार्षिक आय प्रमाण पत्र भी वांछित रहता है।
Note :- यह सभी जानकारी Government वेबसाइटो से एकत्रित कि गई |
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