Goverment Scheme | मध्य प्रदेश शासन कि 10 योजनायें | TOP 10 Goverment Scheme |Part-3
MP yojana 2020
Madhya pradesh government ki top yojanaye.Madhya pradesh goverment ki 10 yojanayo ko describe kiya gya hai. Aap in yojanao ko padhkar aap in yojnao ka labh le sakte hai yadi madhya pradesh nivasi hai.
Sarkari yojana mp 2020| MP govt schemes 2020
- कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम
- प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार प्रसार
- व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना
- उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना
- औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना
- बाड़ी (किचन गार्डन) योजना
- मौसम आधारित फसल बीमा योजना
- नश्वदर उत्पावदों की भण्डायरण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजना
- खाद्य प्रसंस्कतरण उद्योगों के लिये विशिष्टक वित्ती य सहायताए
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
CM yojana mp 2020
1. कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम
योजना-
कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम
विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु कृषकों को राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर भ्रमण करा कर प्रशिक्षित कराया जाता है।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
क्र. नाम घटक वित्तीकय मापदण्डैn1. राज्य के अन्दर कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण रू. 1000/- प्रति कृषक प्रति दिवस (अधिकतम 7 दिवस)n2. राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण रू. 1500/- प्रति कृषक प्रतिn3. राज्य के बाहर प्रभावन (Exposure) दौरा नीवन तकनीक अवलोकन हेतु |
2. प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार प्रसार
योजना-
प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार प्रसार
विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
योजनान्तर्गत विभागीय योजनाओं एवं फल, फूल, सब्जी एवं मसाला वाली फसलों की तकनीक की जानकारी कृषकों तक पहुँचाने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनी एवं सेमिनार आयोजित कर योजनओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
सभी कृषक पात्र
3.व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना
योजना-
व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना
विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
योजनान्तर्गत ग्रीन हाऊस, शेडनेट, लो-टनल एवं प्लास्टिक मल्चिंग, पक्षी/ओला रोधी जाली तथा पॉली हाऊस/शेडनेट हाऊस में उगाई गई सब्जियॉ एवं फूलों पर इकाई लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन की गाइड लाईन में निर्धारित घटकवार अनुदान देय है।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
सभी कृषक पात्र
4. उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना
योजना-
उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना
विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
कृषक जो आधुनिक यंत्रों का उपयोग उद्यानिकी फसलों में करना चाहते है, उन्हें ऐसे यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम निम्नानुसार अनुदान देय है।क्र. उद्यानिकी मशिनरी अधिकतम अनुदानn(राशि रूपये में)n1 पोटटो प्लांपटर/डिगर के लिए 30000.00n2. गार्लिक/ओनिओन, प्लांटर/डिगर 30000.00n3. टेक्टर माउण्टेड ऐगेब्लास्ट स्पे्रयर के लिए 75000.00n4. पावर आपरेटेड प्रुनिंग मशीन के लिए 20000.00n5. फागिंग मशीन के लिए 10000.00n6. मल्च लेईंग मशीन 30000.00 n7. पावर टिलर के लिए 75000.00n8. पावर वीडर के लिए 50000.00n9. टेक्टर विथ रोटावेटर (अधिकतम 20 एच.पी. तक) 150000.00n10. ओनियन/गार्लिक मार्कर 500.00n11. पोस्ट होल्ड डिगर 50000.00 n12. ट्री प्रुनर 45000.00 n13. प्लांट हेज ट्रिमर 35000.00n14. मिस्ट ब्लोअर 30000.00n15. पावर स्प्रे पंप 25000.00
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
सभी कृषक पात्र
5.औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना
योजना-
औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना
विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल के क्षेत्र विस्तार हेतु फसलवार 20 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान देये है। प्रत्येक कृषक को योजनान्तर्गत हेतु 0.25 हेक्टर से 2 हेक्टर तक लाभ देने का प्रावधान है। फसलवार अनुदान विवरण निम्नानुसार है:-nक्र. फसल का नाम लागत मानदण्ड nप्रति हे.(रुपयों में) अनुदान पात्रता (प्रतिशत में) अनुदान राशि (रूपये में) n1 आवंला 65000 20% 13000n2. अश्व.गंधा 25000 20% 5000n3. बेल 40000 50% 20000n4. कोलियस 43000 20% 8600n5. गुडमार 25000 20% 5000n6. कालमेघ 25000 20% 5000n7. सफेद मुसली 312500 20% 62500n8. सर्पगंधा 62500 50% 31250n9. शतावर 62500 20% 12500n10. तुलसी 30000 20% 6000n
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
सभी कृषक पात्र
6. बाड़ी (किचन गार्डन) योजना
योजना-
बाड़ी (किचन गार्डन) योजना
विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजना के अन्तर्गत उनकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर प्रति हितग्राही को रू. 75/- के सब्जी बीजों के पैकेट निःशुल्क वितरित किये जाते है।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है|
7. मौसम आधारित फसल बीमा योजना
योजना-
मौसम आधारित फसल बीमा योजना
विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तरर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रदेश के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। बीमा हेतु चयनित फसले:- खरीफः-संतरा, केला, पपीता, प्याज, मिर्च, बैगन, टमाटर। रबीः- आलू टमाटर, बैंगन, प्याज, फूलगोभी, पत्तागोभी, हरीमटर धनिया लहसुन, आम, आलू, अनार एवं अगूंर। फसलों के जोखिम हेतु निर्धारित मापदण्ड :- अधिक तापमान /कम तापमान का प्रभाव . बीमारी अनुकूल मौसम/कीट अनुकूल मौसम बेमौसम बारिश/अधिक बारिश/कम वर्षा लगातार सूखे के दिन वायु गति। ओला वृष्टी जोखिम स्थापित मौसम केन्द्रों में उपरोक्तागनुसार निर्धारित मौसम जोखिम के मापदण्डों में विचलन आने पर क्ले म देय होगा।nकृषक प्रीमियम अंश-वीमित राशि का कृषक प्रीमियम अंश 5 प्रतिशत है। शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार व्दाकरा बराबर-बराबर देय होगा।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तरर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रदेश के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। बीमा हेतु चयनित फसले:- खरीफः-संतरा, केला, पपीता, प्याज, मिर्च, बैगन, टमाटर। रबीः- आलू टमाटर, बैंगन, प्याज, फूलगोभी, पत्तागोभी |
8. नश्वदर उत्पावदों की भण्डायरण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजना
योजना-
नश्वदर उत्पावदों की भण्डायरण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजना
विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
शीत गृह भण्डामरन क्षमता में वृद्धि।अधिकतम अनुदान सहायता (रूपये में) 5000 मीट्रिक टन तक क्ष्मता वाले शीत गृह हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2.00 करोड़।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
सभी कृषक पात्र
9. खाद्य प्रसंस्कतरण उद्योगों के लिये विशिष्टक वित्ती य सहायताएं
योजना-
खाद्य प्रसंस्कतरण उद्योगों के लिये विशिष्टक वित्ती य सहायताएं
विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
खाद्य प्रसंस्कतरण उद्योगों के लिये विशिष्टक वित्ती य सहायताएं
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
सभी कृषक पात्र
10. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
योजना-
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
विभाग-
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजनाओ से सम्बंधित जानकारी-
1. उच्च तकनीक से पान की खेती:-
a. उच्च तकनीक से पान की खेती हेतु 500 वर्ग मीटर में परियोजना के प्रावधान अनुसार पान बरेजा बनाने एवं पान की खेती करने हेतु इकाई लागत राशि रूपये 1.20 लाख पर 35 प्रतिशत अनुदान राशि रू. 0.42 लाख देय है।
b. योजना में पान उत्पादक 20 जिले यथा जबलपुर, कटनी, मण्डला, नरसिंहपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, देवास, सतना, इन्दौर, खण्डवा, मन्दसौर, नीमच, रतलाम, ग्वालियर, रायसेन, एवं होशंगाबाद, जिले सम्मिलित है।
2. ग्रीष्म कालीन तरबूज खरबूज एवं कद्दूवर्गीय संकर बीज वितरण:-
a. परियोजना अन्तर्गत 0.200 हेक्टर में तरबुज, खरबूज एवं कद्दूवर्गीय फसलों की खेती हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन नामर्स अनुसार निर्धारित इकाई लागत राशि रू. 10000/- पर 35 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रू. 3500/- देय है।
b. परियोजना अन्तर्गत जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा मण्डला, डिण्डौरी, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, उज्जैन, खण्डवा, खरगोन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, पन्ना, सतना एवं शहडोल जिले सम्मिलित हैं।
3. अनार क्षेत्र विस्तार:-
a. परियोजना अन्तर्गत अनार टिश्यू कल्चर पौध रोपण मय ड्रिप इरीगेशन हेतु प्रति हेक्टर निर्धारित इकाई लागत राशि रू.1.50 लाख पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि रूपये 0.75 लाख का प्रावधान हैं।
b. अनुदान 3 वर्षों में 60:20:20 के मान से प्रथम वर्ष क्रमशः राशि रू. 45 हजार एवं अनुरक्षण पर द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 15-15 हजार 80% पौधे जीवित होने पर देय है।
c. प्रति कृषक 0.500 हेक्टर से अधिकतम 5.000 हेक्टर तक पौध रोपण की पात्रता हैं। योजना समस्त जिलों में लागू है।
4. प्याज भंण्डाषर गृह :-
a. परियोजना अन्तर्गत एन.एच.आर.डी.एफ नासिक की ड्राईंग-डिजाईन अनुसार 25 एवं 50 मीट्रिक टन के प्याज भंडार गृह निर्माण का प्रावधान है।
b. एकीकृत बागवानी विकास मिशन नार्मस अनुसार 25 MT. हेतु निर्धारित इकाई लागत राशि रू. 1.75 लाख पर 50% अनुदान अधिकतम राशि रू. 0.875 लाख एवं 50 M.T हेतु निर्धारित इकाई लागत राशि रू. 3.50 लाख पर 50% अनुदान अधिकतम राशि रू. 1.75 लाख देय है।
c. परियोजना समस्त जिलों मे लागू है।
5. बडे शहरों के आसपास सब्जी क्षेत्र विस्तार:-
a. परियोजनान्तर्गत संकर सब्जी उत्पादन हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन नार्मस अनुसार प्रति हेक्टर निर्धारित इकाई लागत राशि रू. 0.50 लाख पर 50% अनुदान अधिकतम राशि रू. 0.25 लाख का प्रावधान है।
b. परियोजना अंतर्गत संभाग मुख्यालय के जिले यथा भोपाल, उज्जैन, इन्दौर, रीवा, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर एवं शहडोल सम्मिलित है।
c. प्रति कृषक 0.500 हेक्टर से अधिकतम 2.000 हेक्टर तक सब्जी उत्पादन पर अनुदान सहायता देय है।
6. पॉली हाउस में उच्च गुणवत्ता युक्त सब्जी, जरबेरा एवं गुलाब की खेती हेतु अनुदान:-
a. परियोजना अंतर्गत पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस में सब्जी एवं पुष्प की खेती हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन नार्मस अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
b. परियोजना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं नेशनल वेजीटेबल इनीशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर हितग्राहियों को प्रथम बार पुष्प एवं सब्जी की खेती हेतु 500 वर्गमीटर से अधिकतम 4000 वर्गमीटर तक अनुदान सहायता का प्रावधान है।
7. प्लास्टिक क्रेट वितरण:-
a. परम्परागत सब्जी उत्पादन कृषकों को सब्जी फसलों के व्यवस्थित परिवहन हेतु रियायती दर पर प्रति कृषक 10 से अधिकतम 30 प्लास्टिक क्रेस्टस पर 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 150/- अनुदान का प्रावधान है।
b. परियोजना समस्त जिलों में लागू है।
8. माईक्रो इरीगेशन:-
a. परियोजना अंतर्गत NMSA-OFWM नार्मस अनुसार ड्रिप इरीगेशन एवं स्प्रिंकलर संयंत्र की स्थापना का प्रावधान है।
b. योजना में प्रत्येवक उद्यानिकी फसलवार निर्धारित इकाई लागत अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान सहायता का प्रावधान एवं योजना समस्तय जिलों में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तारवित है।
9. उद्यानिकी रोपणी एवं पार्क का सुदृढ़ीकरणः-
a. परियोजना अंतर्गत प्रमुख उद्यान भोपाल अंतर्गत गुलाब उद्यान, पार्क क्रमांक 1,4 एवं 5 तथा प्रमुख उद्यान पचमढ़ी अंतर्गत मुख्य उद्यान, पाण्डव उद्यान व राजेन्द्र गिरि उद्यान तथा शासकीय प्रक्षेत्र नूराबाद जिला मुरैना सम्मिलित है।
b. परियोजना में उद्यानों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का प्रावधान है।
10. रोपणी उन्नयन (प्लग टाईप सीडलिंग फॉर ग्रोविंग वेजीटेबल) :-
a. परियोजना अंतर्गत शासकीय माडल रोपणी कानासैया जिला भोपाल, शासकीय प्रक्षेत्र नूराबाद जिला मुरैना एवं शासकीय फल बाग रोपणी इन्दौर में उच्च गुणवत्ता युक्त सब्जी एवं पुष्प पौध उत्पादन हेतु सीडलिंग उत्पादन इकाई की स्थापना एवं पौध उत्पादन का प्रावधान है।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि-
जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें-
सभी कृषक पात्र
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